कुलभूषण केस: ICJ में कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित, हरीश साल्वे ने जाधव को निर्दोष बताकर रिहाई की मांग की
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर भारत और पाकिस्तान आज एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय अदालत के अखाड़े में आमने-सामने थीं. द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत में दोनों मुल्कों की दलीलों की सुनवाई करेगी. कार्यवाही के स्थगित होने पर भारत का पक्ष रख रहे हरीश साल्वे ने कुलभूषण जाधव को निर्दोष बताकर रिहाई की मांग की है. साथ ही उन्होंने साफ किया है कि इस मामले में पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता.
आईसीजे में कार्यवाही कल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्थगित हुई.
हरीश साल्वे ने साफ कहा है कि ''इस मामले में पाक की सैन्य अदालत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. उन्हें इस मामले पर दोबारा विचार करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए. जाधव निर्दोष है और उसे जल्द ही रिहा किया जाना चाहिए.''
हरीश साल्वे ने कहा, ''इस तरह के मामलों में आर्टिकल 36 कांसुलर एक्सेस का अधिकार देते है. यह मांग अधिकार के खिलाफ नहीं है.''
हरीश साल्वे ने कहा है कि पाकिस्तान को यह कांसुलर एक्सेस देने के लिए 3 महीने मांगने पर सफाई देनी चाहिए.
हरीश साल्वे का कहना है कि पाकिस्तान इस मामले का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए कर रहा है. उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान बिना देर किए कांसुलर एक्सेस देने के लिए बाध्य था.
हरीश साल्वे आईसीजे में भारत का पक्ष रखते हुए इस मामले को वियना कन्वेंशन का एक गंभीर उल्लंघन कहा है.
Background
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर भारत और पाकिस्तान एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय अदालत के अखाड़े में आमने-सामने हैं. द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय कुलभूषण जाधव को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है. पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में हरीश साल्वे भारत का पक्ष रख रहे हैं.
सबसे पहले भारत रखेगा अपना पक्ष
मामले पर सबसे पहले भारत को अपना पक्ष रखने का अवसर मिला है. अदालत ने आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का समय दिया है. वहीं पाकिस्तान को दूसरे दिन 19 फरवरी को इतना ही वक्त अपनी बात रखने के लिए मिलेगा. पाकिस्तान के बाद भारत को एक बार फिर 20 फरवरी को, भारतीय समयानुसार शाम 9 बजे से 10:30 बजे तक जवाब देने का अवसर मिलेगा.
आईसीजे का फैसला आने में लग सकता है वक्त
वहीं पाकिस्तान के पास 21 फरवरी को इसी समयावधि में उत्तर देने का मौका होगा. पूरी सुनवाई कैमरों के आगे होगी जिसे यूएन टीवी पर देखा जा सकता है. हालांकि इस सुनवाई के बाद मामले पर आईसीजे का फैसला आने में कुछ वक्त लग सकता है. इससे पहले 15 मई को हुई सुनवाई में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की 10 सदस्यीय पीठ ने मामले पर सुनवाई की थी. पीठ ने 18 मई 2017 को सर्वानुमति से सुनाए फैसले में पाकिस्तान को मामले में न्यायिक निर्णय आने तक जाधव को सजा देने से रोक दिया था.
मशहूर वकील हरीश साल्वे रखेंगे भारत का पक्ष
वकील हरीश साल्वे भारत का पक्ष रख रहे हैं. उनकी मदद के लिए विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान मामलों के प्रभारी संयुक्त सचिव दीपक मित्तल, अतिरिक्त सचिव विधि एवं संधि डॉ वीडी शर्मा और नीदरलैंड में भारत के राजदूत वेणु राजामणि मौजूद हैं. पाकिस्तान का पक्ष उनके एजेंट खावर कुरैशी रखेगें. वहीं पाकिस्तानी सरकारी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई उनके एटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर करेंगे. साथ ही पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय में दक्षिण एशिया मामलों के महानिदेशक व प्रवक्ता डॉ फैसल महमूद भी मौजूद होंगे.
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